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12091 प्रायमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन व काउन्सिलिंग । 72825 शिक्षक भर्ती मामला

12091 प्रायमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन व काउन्सिलिंग । 72825 शिक्षक भर्ती मामला

 

इलाहाबाद हाईकोर्ट नें वर्ष 2011 मे 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में चयनति 12091 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउन्सिलिंग करानें का आदेश दिया है. कोर्ट नें बेसिक शिक्षा परिषद को कहा कि वह सभी जिलो में 22 से 25 जनवरी के बीच विज्ञापन निकाले और पांच फरवरी के आसपास नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करे

 

न्यायमूर्ति सौरभ कुमार शमशेरी नें विनय  कुमार पांडेय, राम प्रसाद विश्वकर्मा  समेत कुल 30 याचिकाओं को एक साथ निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया है. 

 

याचियो नें पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी  जहां से मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करनें को कहा गया था.

 

हाईकोर्ट नें मामले की सुनवाई करते हुए बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब मांगा था. परिषद नें कहा कि याचीगण काउन्सिलिंग में उपस्थित नही हुए. और इनके कटआफ अंक भी ऊपर नही आये

 

याचियो के ओर से अधिवक्ता आर के ओझा , अशोक खरे, अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी, इंद्रेश दूबे आदि की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में परिषद नें नियुक्ति योग्य चयनित शिक्षको की  जो सूची प्रस्तुत की थी उसमें कटआफ अंक की कोई शर्त नही थी. बेसिक शिक्षा परिषद इस पर कोई जवाब नही दे सका.

हाईकोर्ट नें दोनों पक्षो की दलील सुनने के बाद नौ जनवरी को फैसला  सुरक्षित कर लिया था.

शुक्रवार को फैसला सुनाया गया.

 

12091 चयनितो की सूची और सुप्रीम कोर्ट आदेश की कापी की पीडीएफ के लिए यहां क्लिक करें

 

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