69000 Teachers Recruitment Court Updates
69000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में मामला कोर्ट में
69000 शिक्षक भर्ती कटआफ प्रकरण- 60 65 प्रतिशत कटआफ के लिए डबल बेंच की सुनवाई का सार
अतीत के आइने में-
दोस्तों जैसा कि आप जानते ही है कि 6 जनवरी 2019 को 69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा सम्पन्न होने के बाद ही शासन द्वारा 7 जनवरी की शाम लगभग 7 बजे 60 और 65 प्रतिशत का कटआफ लागू किया गया। इस कटआफ से उच्च अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी बहुत खुश थे लेकिन शिक्षामित्रों का एक समूह इस बात से काफी आहत हुआ क्योंकि इस परिस्थिति में 25 प्रतिशत (लगभग 62.5 अंक) का जबरदस्त भारांक मिलनें के बावजूद भी शिक्षामित्र नौकरी से दूर रह जाते क्योंकि इस कटआफ को शिक्षामित्रों का एक बड़ा वर्ग क्रास करनें की स्थिति मे नही था, इसलिए रिजवान अंसारी ने लखनऊ खंडपीठ की सिंगल बेंच में कटआफ के संदर्भ में याचिका दाखिल की और एक लम्बी सुनवाई के बाद 29 मार्च को जारी आदेश के अनुसार सिंगल बेंच के जस्टिस राजेश सिंह चौहान ने 69000 शिक्षक भर्ती को 40 -45 प्रतिशत कटआफ के अंतर्गत 3 महीनें में पूरी करनें का आदेश दिया।
सरकार व अधिक मेरिट वाले अभ्यर्थी सिंगल बेंच के इस फैसले से असन्तु्ष्ट थे अतह लगभग एक महीनें तक सरकार नें न ही संशोधित उत्तरमाला जारी की , न परिणाम जारी किया न ही इस दिशा में कोई कदम आगे बढ़ाया। दिनांक 29 अप्रैल को 40 45 प्रतिशत कटआफ के विरोध और 60 65 के समर्थन में तीन याचिकाएं डबल बेंच में दाखिल हुई जिसमें बीएड व बीटीसी टीम की ओर से सीनियर काउन्सलर जयदीप नारायण माथुर, सीनियर काउन्सलर अनिल तिवारी तथा सीनियर काउन्सलर एस के कालिया जी की अगुवाई में याचिका संख्या 156/2019, 157/2019, 158/2019 दायर हुई । एक दिन बाद एक और याचिका 165/2019 भी दायर हुई। जिस पर जो काजलिस्ट जारी हुई उसमें 2 मई 2019 को कोर्ट नं 1 में सीरियल नम्बर 5 पर इन याचिकाओं पर सुनवाई हुई।
2 मई की सुनवाई का सार-
2 मई 2019 को 11 बजकर 36 मिनट पर केस टेकअप हुआ। दोनों ही तरफ के वरिष्ठ अधिवक्ता जैसे बीएड की ओर से सीनियर एडवोकेट प्रशान्त चन्द्रा, जयदीप नारायण माथुर, बीटीसी की ओर से सीनियर एडवोकेट एस के कालिया व अनिल तिवारी कोर्ट में मौजूद थे । शिक्षामित्रों यानीं याची पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र मिश्रा, एच एन सिंह जी व अमित भदौरिया जी मौजूद रहे।
दोनों ही पक्षों के द्वारा अपनीं अपनी बात रखी गई, जिसे कोर्ट नें संज्ञान में लिया है। सोसल मिडिया के मुताबिक दोनों ही पक्ष इसे अपनें पक्ष मे हुई जीत बता रहे है, लेकिन वास्तविकता मात्र इतनी है कि आज इस केस की मात्र नीव रखी गयी है, जिसकी अगली सुनवाई की डेट 14 मई लगा दी गयी है।
इस पूरे प्रकरण के दौरान सरकार की ओर से अब तक यानीं दिनांक 2 मई तक कोई भी याचिका डबल बेंच में दायर नही की गयी है. 69000 भर्ती प्रकरण पर पूरी व निष्पक्ष खबर पहुचानें के लिए हमारी टीम सक्रिय है। ध्यान रहे कि अफवाहों के लिए हमारे पास कोई स्थान नही है।
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टीम स्टडी विथ ज्ञान प्रकाश