69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम पर हाईकोर्ट की रोक, अगली सुनवाई जुलाई में
जानिए खास खास बिन्दु-
- 69000 शिक्षक भर्ती के अंतिम परिणाम जारी करनें पर कोर्ट नें लगाई अपनें अंतरिम आदेश के द्वारा रोक
- हाईकोर्ट नें सरकार को परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी करनें व आपत्ति लेनें पर कोई रोक नहीं लगाई है। सरकार चाहे तो इन बिन्दुओं पर काम कर सकती है।
- मामले में सरकार की ओर से बेसिक शिक्षा विभाग सहित अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल 15 से अधिक याचिकाओं पर साथ सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई जुलाई के पहले हफ्ते के लिए रखी गई है।
- हाईकोर्ट में सरकार की ओर से कहा गया कि किसी परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग अंक निर्धारित करना सरकार का विशेषाधिकार है। इसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। साथ ही कहा कि छह जनवरी 2019 को हुई सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के आयोजक परीक्षा नियामक प्राधिकरण ने प्रश्नपत्र की उत्तर कुंजी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी थी। यह एक क्वालिफाइंग परीक्षा थी, इसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया तैयार की जानी थी। यह भी साफ किया कि अभी तक इस परीक्षा के आधार पर कोई भर्ती नहीं की गई है।
- सरकार ने एकल जज के सात जनवरी को आए उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें कहा गया था कि कट ऑफ तय करने का प्रदेश सरकार का शासनादेश निरंकुशतापूर्ण और समानता के अधिकार के विपरीत है। कोर्ट ने इसे कानूनी रूप से वैध नहीं माना था। साथ ही कहा था कि इसकी वजह से समान वर्ग के अभ्यर्थियों में दो श्रेणियां बन जाती हैं। अचानक कट ऑफ को बड़ी संख्या में बढ़ाने की कोई वैध वजह नहीं दी गई है, न ही इसका जस्टिसफिकेशन सरकार ने दिया है।
इस पूरी खबर को पढ़े और इस पेज को बुकमार्क कर लें . हर अपडेट आपको इसी पेज पर मिलती रहेगी।