72825 शिक्षक भर्ती: हाईकोर्ट ने लगाया 6.40 लाख जुर्माना, टीईटी (प्राथमिक स्तर) परीक्षा-2011 से संबंधित सभी लंबित याचिकाएं खारिज
जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए चार अप्रैल के अपने फैसले में कहा है कि शिव कुमार पाठक बनाम उत्तर प्रदेश सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस विषय पर निर्णय दे चुका है, इसलिए अब इस पर दोबारा विचार नहीं किया जा सकता।
सरकार का पक्ष
राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि टीईटी केवल पात्रता परीक्षा है न कि मेरिट का निर्धारण करने वाला कोई चयन मानक। उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही यह तय कर दिया है कि 7 दिसंबर 2012 के विज्ञापन के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया अब आगे नहीं बढ़ सकती।
हर याचिकाकर्ता पर 100 100 रुपये का जुर्माना
अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि यह मुकदमेबाजी लग्जरी लिटिगेशन (अनावश्यक मुकदमेबाजी) की श्रेणी में आती है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी होने के बावजूद उन्होंने पुनः याचिका दायर की। इस कारण 6402 याचिकाकर्ता में से प्रत्येक पर 100-100 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के समक्ष एक सप्ताह के अंदर जमा की जानी है।
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