CoronaVirus LockDown Extension in UP
यूपी में लाकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ेगा, 15 मई तक स्कूल कालेज व शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगी।

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर अंकुश लगाने को लेकर बेहद संजीदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर खतरा भांपकर एक-एक कदम उठा रहे हैं। पीएम मोदी के साथ शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद आज अपनी कोर टीम के साथ बैठक में विचार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश से पहले ओडिशा, पंजाब तथा महाराष्ट्र में लॉकलाउन की अवधि को 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया है।
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपने आवास पर उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद तय किया कि उत्तर प्रदेश में भी 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। इस दौरान भी जिलों को दो वर्ग में बांटा गया है। प्रदेश के सभी जिलों में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। इसमें ए वर्ग में वह जिले हैं, जहां 14 अप्रैल तक एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है। इनको ग्रीन जोन माना जा रहा है। वर्ग बी में वह जिलेे होंगे जहां पॉजिटिव केस मिल चुके हैं या फिर वहां 14 अप्रैल तक और मिलने की आशंका है।
ए वर्ग वाले जिलों में कुछ रियायतें
ए वर्ग वाले जिलों में कुछ रियायतें दी जाएंगी। बी वर्ग वाले जिलों में प्रतिबंध पूरी तरह से जारी रहेगा। बी वर्ग वाले जिलों में चिह्नित हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में किसी भी तरह का मूवमेंट पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। यहां प्रशासन राशन और अन्य जरूरी सामान की व्यवस्था करेगा। 30 अप्रैल तक प्रदेश में कहीं भी पांच से अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध रहेेगा और धारा 144 लागू रहेगी। 31 मई तक पूरे प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग की नीति भी इसी तारीख तक लागू रहेगी। वर्ग बी के जिलों की सीमाएं सील रहेंगी और सामान का परिवहन भी जिलों की सीमा के अंदर नहीं होगा। वर्ग ए के जिलों में जिलाधिकारी की अनुमति से परिवहन में रियायत दी जा सकती है। वर्ग ए और वर्ग बी वाले जिलों के बीच कोई आवागमन नहीं होगा। वर्तमान में लागू पास मान्य होंगे। स्वास्थ्य परीक्षण आदि जारी रहेगा।
वर्ग ए वाले जिलों के बीच सात बजे से लेकर एक बजे के बीच खुद के वाहनों से यात्रा हो सकेगी। वर्ग ए और वर्ग बी वाले जिलों के बीच वाहन नहीं चलेेंगे, केवल आवश्यक सामान की ढुलाई हो सकेगी। वर्ग ए वाले जिलों सहित अगर कहीं कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आते हैं तो प्रतिबंध अधिक सख्त किए जाएंगे। क्वारंटीन होने वालों को इधर-उधर आने-जाने की इजाजत नहीं होगी। सभी निजी अस्पताल और अन्य चिकित्सीय संस्थाएं प्रदेश में खुली रहेंगी और सोशल डिस्टेंस नीति का पालन होगा। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मनरेगा को वर्ग ए जिलों में अनुमति होगी।


