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UPPSC RO ARO 2016 Notification/ Eligibility / Number of Post / Selection process

UPPSC RO ARO 2016 NOTIFICATION

UPPSC RO ARO 2016 Notification/ Eligibility / Number of Post / Selection process

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2016- नोटिफिकेशन


UPPSC RO ARO 2016 Notification 

UPPSC RO ARO 2016 Notification/ Eligibility / Number of Post / Selection process

विशेष-

अभ्यर्थी ध्यान दे कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 की यह पुन: परीक्षा है, जिसके लिए आवेदन अक्टूबर 2016 में लिये जा चुके हैं।

इसकी पुन: परीक्षा आयोग द्वारा 13 सितंबर 2020 को कराई जा रही है। इसलिए अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए इस विज्ञापन की मुख्य मुख्य बातें यहां पर डिस्कस करेंगे।

 

 

. रिक्तियों की संख्याः वर्तमान में सामान्य चयन हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 356 तथा विशेष चयन (बैकलॉग) हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 05 है। प्रश्नगत परीक्षा में सम्मिलित किये जाने वाले पदों का विवरण निम्नवत हैः-

समीक्षा अधिकारी- उ0प्र0 सचिवालय, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 राजस्व परिषद, उ0प्र0 विधान परिषद सचिवालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय उ0प्र0, समीक्षा अधिकारी (हिन्दी), समीक्षा अधिकारी (उर्दू), उ0प्र0 सचिवालय, समीक्षा अधिकारी (लेखा), उ0प्र0 सचिवालय, सहायक समीक्षा अधिकारी उ0प्र0 सचिवालय, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, राजस्व परिषद, उ0प्र0, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उ0प्र0, विधान परिषद सचिवालय, उ0प्र0, सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) – उ0प्र0 सचिवालय, लेखा परीक्षक वाणिज्य कर विभाग, उ0प्र0, सहायक लेखाकार उ0प्र0 सचिवालय, संख्या सहायक राष्ट्रीय बचत निदेशालय, उ0प्र0, अन्वेषक-सह-संगणक, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0, अन्वेषक-सह-संगणक बाट तथा माप विभाग, उ0प्र0, विधि सहायक, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0, सहायक लेखाकार, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, सहायक मलेरिया अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0, कनिष्ठ लेखा परीक्षक आबकारी विभाग, उ0प्र0, सहायक लेखाकार, वाणिज्य कर विभाग, उ0प्र0, वक्फ निरीक्षक अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1, उ0प्र0, सहायक लेखाकार, आबकारी विभाग, उ0प्र0, प्राविधिक सहायक आबकारी विभाग, उ0प्र0, अन्वेषक-कम-संगणक राजस्व परिषद, उ0प्र0, निरीक्षक विधिक माप विज्ञान, बाट तथा माप विभाग, उ0प्र0।

उपर्युक्त में से सामान्य/ विशेष चयन हेतु जिन पदों के अधियाचन प्राप्त हो चुके हैं उन्हें परीक्षा हेतु सम्मिलित कर लिया गया है। शेष जिन पदों के अधियाचन प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम आने तक प्राप्त हो जायेंगे, इस चयन में सम्मिलित किए जा सकते हैं। अतः शासन/विभाग के अनुरोध पर विशेष परिस्थितियों में रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है।

नोटः विशेष चयन (बैकलॉग) के अन्तर्गत शासन/विभाग से प्राप्त अधियाचनानुसार समीक्षा अधिकारी (हिन्दी) उ0प्र0 सचिवालय की 01 रिक्ति अनुसूचित जाति श्रेणी की तथा समीक्षा अधिकारी (उर्दू), उ0प्र0 सचिवालय की 04 रिक्तियां अनुसूचित जाति श्रेणी हेतु आरक्षित हैं। अतएव, उक्त पदों हेतु केवल उ0प्र0 राज्य के अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थी ही विशेष चयन (बैकलॉग) के लिए आवेदन करने हेतु पात्र हैं।

  1. आरक्षणः उ0प्र0 की अनुसूचित जातियों/उ0प्र0 की अनुसूचित जन जातियों/उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जायेगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों, यथा- उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित/उ0प्र0 की महिला अभ्यर्थियों /उ0प्र0 के विकलांग अभ्यर्थियों तथा भूत पूर्व सैनिकों को भी विद्यमान अद्यतन शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियाँ बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा। उ0प्र0 के समाज के विकलांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर रिक्तियाँ बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा। विशेष चयन के ऐसे अभ्यर्थी जो सामान्य चयन हेतु भी पात्र हैं एवं आवेदन करना चाहते हैं उन्हें आवेदन प्रक्रिया के अन्तर्गत दिये गये तीन विकल्पों में से “BOTH” OPTION को क्लिक करना आवश्यक होगा।

नोटः (1) आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में मुद्रित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाय तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। (2) उ0प्र0 के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी/उप श्रेणी अवश्य अंकित करें। (3) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। (4) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, पीएच तथा महिला अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है, ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी माने जायेंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति/निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

शैक्षिक अर्हता:- आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री या समकक्ष अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने आन-लाइन आवेदन के निर्धारित स्तम्भ में करें, किन्तु कतिपय पदों हेतु विशिष्ट शैक्षिक अर्हतायें भी हैं जिनका विवरण निम्नवत् हैः-

क्र.सं. विभाग का नाम पदनाम विशिष्ट शैक्षिक अर्हताएं
1 उ0प्र0 सचिवालय समीक्षा

अधिकारी

(हिन्दी)

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिन्दी साहित्य या संस्कृत साहित्य में से एक विषय के साथ स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता।
2 उ0प्र0 सचिवालय समीक्षा

अधिकारी

(उर्दू)

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अरबी साहित्य, परशियन साहित्य या उर्दू साहित्य में से एक विषय के साथ स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हताः

परन्तु यह कि ऐेसे मामले में जहां अभ्यर्थी ने जामियां उर्दू अलीगढ़ की अदीब-ए-कामिल परीक्षा उत्तीर्ण की हो, वहां उर्दू साहित्य, परशियन साहित्य या अरबी साहित्य की अपेक्षा न होगी।

3 उ0प्र0 सचिवालय समीक्षा अधिकारी (लेखा), सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखाकर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

(2) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में ’’’’ स्तरीय प्रमाणपत्र।

(3) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का ज्ञान।

4 उ0प्र0 सचिवालय सहायक समीक्षा अधिकारी (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता,

(2) डी0000सी0सी0 सोसायटी द्वारा प्रदत्त ’’’’ लेवल प्रमाणपत्र अथवा इसके समकक्ष अर्हता,

(3) हिन्दी टंकण में न्यूनतम पच्चीस शब्द प्रति मिनट की गति होनी आवश्यक है।

टिप्पणीः- अॅंग्रेजी टंकण का भी ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा।

5 उ0प्र0 लोक सेवा आयोग सहायक समीक्षा अधिकारी (क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता।

(ख) हिन्दी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है।

(ग) किसी मान्यता प्राप्त संस्था / विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या डोयक (DOEACC) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ’’ओ’’ स्तर का प्रमाण-पत्र।

नोटः- अॅंग्रेजी टंकण का भी ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा।

6 राजस्व परिषद, उ0प्र0 सहायक समीक्षा अधिकारी (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके सकमक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

(दो) डोयक (डी0ओ0ई0ए0सी0सी0) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ’’ओ’’ स्तर का प्रमाण-पत्र अथवा उसके समकक्ष अर्हता।

(तीन) हिन्दी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होनी आवश्यक है।

टिप्पणीः- अॅंग्रेजी टंकण का भी ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा।

 

7 कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 सहायक समीक्षा अधिकारी (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता,

(2) डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 सोसायटी द्वारा प्रदत्त ’’ओ’’ लेवल प्रमाण-पत्र अथवा इसके समकक्ष अर्हता,

(3) हिन्दी टंकण में न्यूनतम पच्चीस शब्द प्रति मिनट की गति होनी आवश्यक है।

टिप्पणीः- अॅंग्रेजी टंकण का भी ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा।

8 उ0प्र0 विधान परिषद सचिवालय सहायक समीक्षा अधिकारी (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या डोयक (DOEACC) सोसायटी द्वारा प्रदत्त ’’ओ’’ स्तर का प्रमाण-पत्र तथा हिन्दी टंकण में कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति।
9 वाणिज्य कर विभाग,

उ0प्र0

लेखा

परीक्षक

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से उच्च लेखा कर्म और अंकेक्षण के साथ वाणिज्य में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई अर्हता।
10 उ0प्र0 सचिवालय सहायक

लेखाकार

1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखा कर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक उपाधि या लेखाकार्य में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता।

2. देव नागरी लिपि में हिन्दी का ज्ञान।

11 राष्ट्रीय बचत

निदेशालय, उ0प्र0

संख्या

सहायक

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित/सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी/अर्थशास्त्र/वाणिज्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष अर्हता।

2. कम्प्यूटर में डिप्लोमा।

12 महिला एवं बाल

विकास विभाग, उ0प्र0

अन्वेषक

सहसंगणक

गणित या सांख्यिकी के साथ स्नातक
13 बांट तथा माप विभाग,

उ0प्र0

अन्वेषक- सह

संगणक

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता।
14 महिला एवं बाल

विकास विभाग, उ0प्र0

विधि

सहायक

विधि स्नातक या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता
15 उ0प्र0 लोक सेवा

आयोग

सहायक

लेखाकार

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखा कर्म सहित वाणिज्य में स्नातक उपाधि।
16 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

विभाग, उ0प्र0

सहायक

मलेरिया

अधिकारी

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से प्राणि विज्ञान के साथ विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।
17 आबकारी विभाग,

उ0प्र0

कनिष्ठ

लेखा

परीक्षक

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखा परीक्षा या लेखा शास्त्र विषय के साथ वाणिज्य में स्नातक।
18 वाणिज्य कर विभाग,

उ0प्र0

सहायक

लेखाकार

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से एकाउन्टेन्सी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा।

2. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर – प्रचालन में ‘ओ‘ स्तर का प्रमाण पत्र।

19 बांट तथा माप

विभाग, उ0प्र0

निरीक्षक विधिक

माप  विज्ञान

एक विषय के रूप में भौतिक विज्ञान सहित विज्ञान में स्नातक की उपाधि या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से प्रौद्योगिकी या अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अर्हता सहित देवनागरी लिपि में हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान होना आवश्यक है।

 

नोटः ‘‘अभ्यर्थियों द्वारा विशिष्ट शैक्षिक अर्हता वाले पदों हेतु स्पष्ट रूप से विकल्प दिये जाने की स्थिति मे ही उन्हें विशिष्ट शैक्षिक अर्हता वाले पदों हेतु विचार किया जायेगा।”

  1. आयु सीमाः (1) अभ्यर्थियों को 01 जुलाई, 2016 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए ओैर उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1976 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 1995 के बाद का नहीं होना चाहिए। विकलांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई, 1961 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(2) अधिकतम आयु सीमा में छूट:- (क) उ0प्र0 के अनुसूचित जाति, उ0प्र0 के अनुसूचित जन जाति, उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों, उ0प्र0 के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों तथा उ.प्र. राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। यह छूट केवल उ0प्र0 के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगी अर्थात उनका जन्म 02 जुलाई, 1971 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को उ0प्र0 राज्य सरकार के कर्मचारियों की भांति शासनादेश संख्या- 1648/79-5-2015, दिनांक 19 जून, 2015 के प्राविधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। उ0प्र0 राज्य कर्मचारिायों की भांति अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को भी शासनादेश संख्या- 1508/15-08-2015-3057/2015, दिनांक 16 सितम्बर, 2015 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। (ख) उ0प्र0 के समाज के विकलांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी। (ग) उ. प्र. के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकमीशन प्राप्त अधिकारियों / भूतपूर्व सैनिकों के लिए जिन्होंने सेना में 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, समूह ‘ख’ हेतु अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी परन्तु समूह ‘ख’ के पदों हेतु आरक्षण देय नहीं होगा। समूह ‘ग’ के पदों की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार आयु सीमा में छूट एवं आरक्षण देय होगा। स्वतंत्र्ाता संग्राम सेनानी के आश्रितों को उच्च आयु सीमा में कोई छूट अनुमन्य नहीं है।

मुख्य बातें-

सामान्य स्नातक भी इस वेकेन्सी में एलिजिबल हैं। जिन पदों पर विशेष योग्यता चाहिए, वे ऊपर लिखे गये हैं। जिन पदों पर सिर्फ स्नातक होना पर्याप्त हैं। वे लिखे नही गये है। अत: सामान्य स्नातक नि:संकोच परीक्षा में शामिल हो।

नोट 2- इस परीक्षा मे नेगेटिव मार्किंग नही होगी, क्योकि यह 2016 की परीक्षा है, जो पुन: आयोजित हो रही है तो इसमें पुराना नियम ही लागू है।

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